सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 मई को पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी. यह ट्रायल 30 और 31 मई को होने हैं. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कुश्ती महासंघ यानी WFI की याचिका पर नोटिस जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी.
WFI ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और WFI की याचिका पर एथलीटों से भी जवाब मांगा है.
कोर्ट ने राहत दी लेकिन सवाल भी खड़े किए
कोर्ट ने विनेश को ट्रायल में उतरने की इजाजत तो दी लेकिन साथ में कई सवाल भी खड़े किए. कोर्ट ने कहा कि चूंकि ट्रायल कल ही है इसलिए हम आपको रोकना नहीं चाहते. लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को लेकर हमारे पास कई सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा.
कोर्ट ने विनेश फोगाट की तरफ से सामने आई दलीलों पर भी कड़ा रुख अपनाया. विनेश की वकील ने कहा कि साल भर पहले मां बनी एक महिला सिर्फ यही मांग कर रही है कि उसे ट्रायल में हिस्सा लेने दिया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर 2024 को आपने ब्रेक लिया, फिर मां बनीं और डोपिंग टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया. आप कहां हैं इसकी जानकारी भी नहीं दी. बाद में आपने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही में व्यस्त थीं लेकिन यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि फरवरी 2026 में एशियन गेम्स से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो गई थी. उसके लिए चार खेलों में हिस्सा लेना जरूरी था जो विनेश ने नहीं किया. मई में आकर याचिका दाखिल की. कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी सवाल उठाया जिसमें WFI के नियम को गलत बताया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह नियम काफी समय से हैं और सबके लिए हैं.
देश पहले है
कोर्ट ने विनेश फोगाट की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए साफ कहा कि आप कोई साधारण एथलीट नहीं हैं. आपने खेल में बहुत कुछ हासिल किया है. लेकिन देश पहले है. यह बात कोर्ट ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कही.
अब 1 जून को सुनवाई होगी जिसमें विनेश फोगाट को हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा और WFI की याचिका पर भी फैसला आगे बढ़ेगा.
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