हरियाणा की महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए. उनके बरी होने कि होने पर पहलवान विनेश फोगाट ने दुख जताया है. फोगाट ने अपने  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  X पर पोस्ट कर अदालत के फैसले पर कहा कि वो लड़ाई जारी रखेगी, अभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है. 

वहीं उन्‍होंने सीधे सरकार पर भी आरोप लगाए हैं. विनेश का कहना है कि ‘शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है.’

क्‍या बोलीं विनेश फोगाट

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए विनेश ने लिखा कि ‘हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी. सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, लेकिन कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती रहीं. हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना.’

विनेश ने लिखा कि ‘शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है. महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है और यह जल्द से जल्द की जाएगी. हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.’

जानिए पूरा मामला

सोमवार को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को अदालत ने बरी कर दिया.

दिल्ली की एसीजेएम अश्विनी पंवार की अदालत ने दोनों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया. छह महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 2 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे 3 अगस्त को सुनाया गया.

इससे पहले मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी देने का आरोप तय करने का आदेश दिया था. हालांकि, एक महिला पहलवान की अलग शिकायत के मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका था.

दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ जून 2023 में आईपीसी की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला या बल प्रयोग (धारा 354), यौन उत्पीड़न (धारा 354A), पीछा करना (धारा 354D) और आपराधिक धमकी (धारा 506) जैसी धाराएं शामिल थीं.


 

"हरियाणा की महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए. उनके बरी होने कि होने पर पहलवान विनेश फोगाट…"