अभिनेता राजपाल यादव के जीवन में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई है . चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव अब फिर से परेशानियों में फंस गए है. राजपाल यादव के केस की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होनी थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके बाद ये राजपाल यादव को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है. यह फैसला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज कराए गए मामले में दिया।

कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए थे, लेकिन वह अपने वादे के मुताबिक कंपनी का बकाया भुगतान नहीं कर पाए। इसी वजह से अदालत ने उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया।

पहले भी जा चुके है जेल 

राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला कई सालों से चला आ रहा है। इससे पहले भी उन्हें इसी मामले में जेल जाना पड़ा था। साल 2010 में उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और वह समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं कर सके।

कर्ज चुकाने के लिए दिए गए उनके कई चेक जब बैंक में बाउंस हो गए, तो पैसे देने वाले व्यक्ति ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में साल 2013 में हाई कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की सजा सुनाई थी, हालांकि अपील के बाद उन्हें 4 दिन में ही रिहाई मिल गई। इसके बाद नवंबर 2018 में उन्हें दोबारा तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ा और फरवरी 2019 में वह बाहर आए।

फरवरी 2026 में इसी पुराने मामले के चलते उन्हें फिर से कुछ समय जेल में रहना पड़ा। रिहाई के बाद राजपाल यादव ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भावुक अपील की। उन्होंने बताया कि उनके पास पैसों की कमी है और इस कठिन समय में मदद करने वाला कोई खास सहारा भी नहीं है। उनकी अपील के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन इसके बावजूद वह अपना कर्ज पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए।

कोर्ट ने पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई इसलिए अब फैसला सुनाते हुए राजपाल यादव को 7 अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 3 महीने की जेल की सजा दी गई है।

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